गणेश रयाल
देहरादून : सचिवाल में बुधवार को कैबिनेट बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई । बैठक में कई अहम फैसलों में सहमती बनी । जिसमें तकरीबन 1 घंटे चली कैबिनेट बैठक में सरकार ने उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन के लिए नई नीति को मंजूरी दी । बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन पर रोक लग गई थी जिसके बाद साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे तमाम व्यवसाय चिंतित भी नजर आ रहे थे । वही प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर भी कैबिनेट में अब नियामवली को मंजूरी दे दी है। आज सरकार ने साहसिक पर्यटन नीति को कैबिनेट के जरिए मंजूरी दे दी है तो मतलब अब राज्य में को भी धन बल से किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं कर पायेगा केबिनेट ने इसके लिए बाकायदा एक कानून बनाने का प्रस्ताव पारित किया है जिसके बाद अगर कोई संस्था या कोई भी व्यक्ति कानून से अलग धर्म परिवर्त्तन करवाएगा तो उसके खिलाफ कार्याही की जाएगी
इसके साथ ही केबिनेट ने जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया वो था ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग में जिस तरह से साहसिक खेलो पर कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया था उसको भी केबिनेट ने खुलवाने का रास्ता साफ़ कर दिया है । केबिनेट ने साहसिक खेलो की नियमावली में संसोधन करते हुए कई गाइड लाइन बनायीं है जिसमे अब कोई भी साहसिक खेल का व्यवसाय बाहर का नागरिक नहीं कर पायेगा यानी सभी काम अब स्थानीय लोग ही करेंगे इसके साथ ही नशे में कोई भी पर्यटक इन खेलो का मजा नहीं ले पायेगा । साथ ही अब पर्यटकों की उम्र 60 साल से बढ़ा कर 65 साल कर दी गयी है । इसी तरह से कई तरह के संसोधन कर दिए गए यही यानी अब जल्द ही राज्य में साहसिक पर्यटन शुरू हो जायेंगे ।
कैबिनेट बैठक के अहम फैसला
पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई।
मंजूरी में भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित किया गया। मुख्य आरक्षी पद पर 50 प्रतिशत ज्येष्ठता के आधार पर एवं 50 प्रतिशत विभागीय परीक्षा के आधार पर चयन किया जायेगा।
पुलिस घुड़सवार दल सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई।
आरक्षी, मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया निर्धारित की गई।
पुलिस मोटर परिवहन शाखा की सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई।
यू कोस्ट के सातवें वेतनमान को मंजूरी दी गई।
धार्मिक स्वतंत्रता नियमावली अधिनियम नियमावली में संशोधन कर, छल कपट करने वाले संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया तय की गई तथा सबूत को सिद्ध करने का भार उसी संस्था पर निर्धारित किया गया।
रिवर राफ्टिंग, कयाकिंग-केनोइंग नियमावली में संशोधन कर व्यवहारिक बनाया गया।
पैराग्लाइडिंग के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई। ऑपरेटर की योग्यता को निर्धारित किया गया एवं नियमावली के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किया गया।
एयरो स्पोर्ट्स के लिए नियमावली बनी।
साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में आने वाली असुविधा का समाधान किया गया।
रिवर राफ्टिंग के दौरान धूम्रपान एवं नशे को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया।