जय प्रकाश बहुगुणा
उत्तरकाशी : जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ आशीष चौहान ने कहा कि निर्वाचन में प्रतिभाग करने वाले राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी सोशल मीडिया यथा फेसबुक, टि्वटर,युटुब,व्हाट्सएप आदि के माध्यम से ऐसा कोई संदेश का प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे जिससे किसी की धार्मिक जाति भावनाओं एवं सामाजिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
यदि कोई उक्त निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार भारतीय दंड संहिता. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल और प्रत्याशी सोशल मीडिया के माध्यम से यदि प्रचार-प्रसार करना चाहता है तो उन्हें प्रचार सामग्री को जारी करने से पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित प्रमाणीकरण समिति से प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य होगा .।